गाजियाबाद । उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक बार प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। शुक्रवार 10 जुलाई की रात से 13 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान गाजियाबाद जिले में जरूरी सेवाएं छोड़ कर गैर आवश्यक सभी गतिविधियाँ बंद रहेंगी । जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह लॉकडाउन 10 जुलाई शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्वास्थ सेवाएं और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। रेलवे व आवागमन पहले की तरह चलता रहेगा। इसके अलावा अन्य बसें पूरी तरह बंद रहेगी, उन्होंने बताया की मालवाहक बहानों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गो पर परिवहन चालू रहेगा। हाइवे के स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा।
रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आदेश में कहा गया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। साथ ही साथ इस काम से जुडे कार्यालय भी खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक मिलों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। जहां पर इस दौरान कामकाज जारी रहेगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शासन के आदेश मुताबिक कॉविड कार्यों में लगे कर्मचारियों का पास ही मान्य होगा। मीडियाकर्मी भी अपने पास के जरिये ही आवागमन कर सकेंगे। इस बीच पूरा उत्तर प्रदेश पहले की तरह लॉकडाउन रहेगा।