
राजधानी भोपाल में अब फ्लोर बसें, टैक्सी, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों के लिए रेलें व फ्लाइटें का संचालन होगा। समाजिक, राजनीतिक, मनोंरजन समारोह, या वह कार्यक्रम जिनमें ज्यादा पब्लिक इकट्ठी होती हैं वह सभी बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस पर थूकने, गुटखा चबाने या शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। रेलवे पर लोग अपने टिकट के साथ आ-जा सकेंगे। सुबह 9 बजे से 9.30 बजे तक दूध न्यूज पेपर इत्यादि खरीद सकेंगे। माल ढुलाई का काम जारी रहेगा। दवाइयों, पट्रोल पंप, गैंस एजेंसी भी खुले रहेगें। किसी भी व्यक्ति को दवाई या कोई अन्य सामान खरीदने के लिए पैदल या गाड़ी से अकेले जाने की अनुमति दी गई है। नगर निगम राजधानी में बेघर और बेसहारा लोगों को खाने का प्रंबध करेगा।
प्रशासन के अफसरों ने बताया कि ” लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। जबकि बाजार बंद रहेगा। लेकिन, राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेस व प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। जिले के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार 24 जुलाई की रात से शुरू हो रही 10 दिवसीय लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी की हैं”। राज्य में कोरोना 25474 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी हैं। 780 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है।