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मध्यप्रदेश के बाद अब यूपी में भी बनेगा लव जिहाद पर कानून

योगी आदित्यनाथ के घर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वह लव जिहाद पर कानून बना रही है। शिवराज सरकार ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी। उसी की तर्ज पर अब यूपी में भी लव जिहाद पर योगी सरकार कानून बना रही है। इसके लिए गृह विभाग ने विधि व न्याय विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। पहले गैर जमानती धाराओं के आधार पर केस दर्ज होगा उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो उसे पांच साल की सजा होगी। दरअसल यूपी के कानपुर, बागपत, मेरठ समेत अन्य जिलों में बढ़ रही लव जिहाद की धटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। कानून के ड्राफ्ट को रिव्यू के बाद  कैबिनेट में रखा जाएगा।

तैयार किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी। अगर कोई किसी को धर्म के लिए मानसिक या शारीरीक रूप से प्रताड़ित करता है तो उसे भी इसी कानून के तहत रखा जाएगा। अगर कोई धर्म परिवर्तन में दोषी पाया गया तो उसे एक या पांच साल की सजा दी जाएगी।

लॉ कमीशन के चीफ आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि ”भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को शादी, नौकरी और लाइफ स्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक तीन बार बदलाव किए गए हैं। आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान जोड़ा है।”

1967 ओडिशा में सबसे पहले धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया गया था। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए देश में 8 राज्यों ने कानून बनाए हुए है। जिनमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। अब यूपी और हरियाणा में भी कानून बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है।

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