नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई का गुड़गांव में 150 करोड़ रुपए का एक होटल ‘बेनामी’ संपत्ति के मामले में जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि विभाग की दिल्ली बेनामी संपत्ति इकाई ने होटल संपत्ति को जब्त करने का आदेश किया है। उन्होंने बताया कि बेनामी संपत्ति लेन-देन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत आदेश जारी किए गए थे। दरअसल बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ कर चोरी के आरोपों के चलते इस साल जुलाई में छापेमारी की गई थी।
आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ‘ब्राइट स्टार होटल’ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34 प्रतिशत शेयर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हैं। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक हुआ था। ब्रिस्टल होटल के स्वामित्व को लेकर आयकर विभाग ने खामियां पाई थी। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया।