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अपहरण कर लड़की ने की युवती से रेप, कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा

पश्चिम विहार रेप केस: पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर, करनी पड़ सकती है एक और सर्जरी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अजीबोगरीब मामले सामने आया है। यहां एक युवती को कोर्ट ने एक लड़की के रेप के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। खबरों के मुताबिक, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि युवती ने उसका अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए।

मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती पर पीड़िता की ओर से लगाया गया आरोप साबित हो गया। जिसके बाद बीते 19 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी युवती को 10 दस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने युवती को 10 साल की जेल की सजा अलावा आर्थिक दंड की भी सजा भी सुनाई है।

पीड़िता का आरोप है कि युवती ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए। पीड़िता रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में रहने वाली है। पीड़िता का कहना है कि खमतराई की रहने वाली रानू सेन ने उसका 28 जून, 2017 को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। नाबालिग पीड़िता का कहना है कि 3 मई तक उसको दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा गया था।

इस दौरान उसके साथ लगातार आरोपी रानू सेन ने अप्राकृतिक कृत्य किए। आगे चल कर किशोरी के पिता ने इस मामले की शिकायत थाने में की जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। किशोरी को बरामद करने के बाद आरोपी रानू सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत के मुताबिक, 28 जून 2018 की दोपहर को तकरीबन ढाई बजे पीड़िता अपने मौसी के यहां जाने के लिए घर से निकली थी। पर वो न तो मौसी के घर पहुंची और न ही लौटकर वापस अपने घर आई।

उसके बाद उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट गुढ़ियारी थाने में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दिया और लड़की को बरामद कर लिया। इसके बाद से ये मामला रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था जहां बुधवार को कोर्ट ने धारा 377 और पास्को एक्ट के तहत आरोपी युवती को 10 साल का जेल और आर्थिक दंड का सजा सुनाया गया।

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