राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 (एनसीटी अधिनियम 2021) दिल्ली में लागू किया गया है। अधिनियम के तहत, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, दिल्ली में शासन की कुंजी अब ‘केजरीवाल सरकार’ के हाथ में नहीं बल्कि उप-राज्यपाल के हाथों में होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू किए गए हैं। इसलिए, अब उप-राज्यपाल अनिल बैजल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना में अधिक अधिकार मिल गए हैं।
संसद ने पिछले महीने कानून पारित किया
भाजपा सरकार द्वारा पिछले महीने यह कानून पारित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी ने बिल लोकसभा में पेश किया था। विधेयक को 22 मार्च को लोकसभा में और राज्यसभा को 24 मार्च को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इससे संवैधानिक और कानूनी गतिरोध पैदा हो सकता है।
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नए कानून के तहत, दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले उप राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। सरकार को कम से कम 15 दिन पहले उप-राज्यपाल को बिल भेजना होगा और प्रशासनिक प्रस्तावों को कम से कम सात दिन पहले भेजना होगा।
‘चुनाव कराने का क्या मतलब है?’
इस कानून ने लोगों द्वारा नियुक्त सरकार के महत्व को कम कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून की आलोचना करते हुए कहा कि “दिल्ली सरकार” का मतलब अब डिप्टी गवर्नर होगा। यदि सभी निर्णय उप राज्यपाल द्वारा लिए जाने हैं, तो हमारा काम क्या होगा? जनता क्या है? यदि दिल्ली सरकार उप-राज्यपाल है, तो दिल्ली के लोगों की शिकायतों को किसको हल करना चाहिए? मुख्यमंत्री क्या करेंगे? और अगर उप-केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के हाथों में सत्ता होने जा रही है, तो चुनाव कराने का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कई सवाल उठाए हैं और कानून की आलोचना की है।
‘आप’ की आलोचना
2018 में देश की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था। दिल्ली में सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होगी। मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व किया गया, उप राज्यपाल नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के तीन मुद्दों को छोड़कर सारी शक्तियाँ होंगी।