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आईएनएक्स मीडिया केस: जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे पी. चितम्बरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चितंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। हालांकि, चिदंबरम को अब भी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई हिरासत के मामले में जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है। साथ ही उन्हें एक लाख का निजी मुचलका भी भरना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल से रिहाई होने पर भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने 18 अक्टूबर को अदालत से कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक अहम गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती।

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। इसमें पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इंद्राणी ने दावा किया है कि उसने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को सिंगापुर, मॉरिशस, बरमूडा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में 50 लाख डॉलर दिए हैं।

दरअसल वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता को लेकर चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

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