[gtranslate]
Country

अगर आपने किया है PM cares fund में दान तो मिलेगी टैक्स में छूट !

PM cares fund

आयकर विभाग(INCOME TAX DEPARTMENT) ने पीएम केयर्स फंड (PM cares fund) में दान देने वाले लोगों के लिए एक अहम जानकारी दी है। यह जानकारी इनकम टैक्स पर छूट को लेकर है। इनकम टैक्स ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड(PM CARES FUND) में दान की राशि 100 फीसद टैक्स डिडक्शन के दायरे में आएगी।

100% टैक्स डिडक्शन

आयकर विभाग के मुताबिक, जो लोग इस मद में पैसा जमा कराते हैं, उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत 100 % तक टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिलेगी।

इनकम टैक्स ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड(Pm cares fund) में 30 जून, 2020 तक दी गई दान की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के टैक्स डिडक्शन के दायरे में आएगी।   दान देने वाले लोग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2020-21 में भी कंशेसनल टैक्स रिजिम में 80G के तहत डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। पीएम केयर्स फंड(PM CARES FUND) में अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उसके साथ कुल आमदनी का 10 फीसद हिस्सा दान में देने की बाध्यता नहीं रहेगी.

क्या है PM CARES Fund का नियम?

पीएम केयर्स फंड के तहत तीन तरह से दान दे सकते हैं। पहला, घरेलू या डोमेस्टिक डोनेशन, दूसरा, विदेशी या फॉरेन डोनेशन जो कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये होंगे और तीसरा, फॉरेन डोनेशन जो वायर ट्रांसफर या स्विफ्ट swift के द्वारा किए जाएंगे।

दान एक बार कर दिया गया तो वह कैंसिल नहीं होता

अगर ऑनलाइन(online) दान दे रहे हैं तो उसके लिए पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट है। https://www.pmcares.gov.in/en/web/contribution/donate_india पर जाना होगा। यहां नाम, ईमेल, पैन नंबर, दान की राशि, पता, पिन कोड, राज्य और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी।दान का ट्रांजेक्शन सफल होने के बाद दानदाता को एक रसीद मिलती है जिसे PM CARES के पोर्टल से डाउलोड कर सकते हैं। दान एक बार प्रोसेस हो जाए तो वह कैंसिल नहीं होता और न ही उसका रिफंड मिलता है।

विदेशी डोनर भी इसी पोर्टल (Portal) पर जाकर दान दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें नाम, ईमेल, राष्ट्रीयता, नेशनल आईडी नंबर (ssn, eID), करंसी, डॉलर में अमाउंट, पता, पोस्टल या जिप कोड, देश, और आईएसडी कोड के साथ मोबाइल नंबर देना होगा।कोई विदेशी व्यक्ति अगर वायर ट्रांसफर (transfer)या स्विफ्ट(swift) के जरिये दान देता है तो उसे बैंक की डिटेल जैसे कि करंसी, अमाउंट, डोनर का अकाउंट नंबर, डोनर का बैंक नाम, डोनर का बैंक एड्रेस और आईबीएएन या रूटिंग की जानकारी देनी होगी।

इनकम टैक्स (INCOME TAX) का नियम भी जान लीजिए

पीएम केयर्स फंड(PM CARES FUND) में दान देते हैं तो बस एक बार टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। जिस टैक्सपेयर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैक्स क्लेम कर दिया है, वे वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुबारा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोई व्यक्ति या एचयूएफ डोनेशन करता है तो वह नए टैक्स रिजिम के तहत भी क्लेम कर सकता है। दानदाता ने अगर किसी वित्तीय वर्ष (financial year) में सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन क्लेम कर दिया तो उसी वित्तीय वर्ष में किसी दूसरे इनकम टैक्स नियम(income tax rules) के तहत दुबारा क्लेम करने का प्रावधान नहीं है।

अगर कोई पीएम केयर्स फंड (pm cares fund)में दान देती है तो उसे भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।यह टैक्स छूट सीएसआर या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (CSR) के तहत क्लेम किया जा सकता है।companies act, 2013 के अंतर्गत आने वाली कंपनियां इस छूट का फायदा ले सकती हैं।

पीएम केयर्स फंड: बेवसाइट पर सिर्फ 5 दिन में 3000 करोड़ का ब्यौरा

You may also like

MERA DDDD DDD DD