उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर नया नियम बनाया गया है। यदि परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में नकल करता है, तो उस उम्मीदवार पर अगले 10 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि उम्मीदवार 10 साल तक कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं दे सकता है।
इस नए नियम को ‘एंटी-कॉपीइंग लॉ’ के नाम से जाना जाएगा। इस नए नियम की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने कहा, ”भर्ती परीक्षा के दौरान नकल करने वाले और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों पर अगले 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह निर्णय यूकेपीएससी पेपर लीक के मद्देनजर लिया गया है, जिसके कारण लगभग 1.4 लाख उम्मीदवारों की ‘पटवारी लेखपाल’ परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
CM Pushkar Singh Dhami has said that candidates involved in cheating in recruitment exams will not be able to appear in any recruitment examination for 10 years. He said that this provision is being made by the government in the strict anti-copying law:Uttarakhand CMO
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2023
सरकारी भर्तियों के दौरान नकल से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, “यह देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।