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फास्टैग लेन से बिना फास्टैग के गुजरने पर दोगुना जुर्माना

फास्टैग लेन से बिना फास्टैग के गुजरने पर दोगुना जुर्माना

देश में फास्टैग की सुविधा शुरू हो गया है। इसे 15 जनवरी 2019 से अनिवार्य भी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग होना बेहद जरूरी है। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें टोल प्लाजा पर ज्यादा चार्ज देना होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन ने 15 दिसंबर, 2019 से ऑल टाइप्स व्हीलर को फास्टैग की सुविधा से लैस होने का सख्त आदेश जारी किए हैं। बिना फास्टैग वाले वाहनों को फास्टैग लेन से गुजरने पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

पांच दिन के भीतर ही आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्ग पर टोल प्लाजा में 63 फीसदी तक बिना फास्टैग वाले वाहन फास्टैग लेन से गुजर रहे हैं, जबकि आगरा, फिरोजाबाद, जयपुर, अलीगढ़ के राजमार्गों पर फास्टैग रायभा टोल को छोड़कर कहीं भी 50 फीसदी का आंकड़ा पार नहीं कर सका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर फास्टैग की लेन से बिना फास्टैग गुजरने वाले वाहन चालकों को दोगुना जुर्माना देना पड़ रहा है। श्रीनगर टोल प्लाजा पर 66.40 फीसदी वाहन फास्टैग और 33.24 फीसदी कैश लेन से निकले है।

बगैर फास्टैग के फास्टैग लेन से गुजरने पर वसूले जाने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी हो रही है।  इस टोल कलेक्शन के सिस्टम से सेना और पुलिस के जवानों को भी छूट नहीं दी गई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर टोल वसूलने वाली कंपनियों को यह दिशानिर्देश जारी किए है।

अगर सेना या पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सरकारी वाहन में है तो उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा। अगर सेना या पुलिसकर्मी अपने खुद के वाहन से सफर कर रहा है और उसके वाहन पर फास्टैग नहीं लगे होने के बावजूद वह उस लेन से सफर करना चाहता है, तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा।

 

कोई पुलिस हो या सरकारी कर्मचारी वह अपने आईडी कार्ड दिखाकर भी नहीं निकल सकता है। उन्हें कैश लेन से ही गुजरना होगा नहीं तो उन्हें अपने वाहन पर फास्टैग लगवाना आवश्यक होगा। देश के हर छोटे-बड़े बैंक द्वारा फास्टैग की बिक्री की जा रही है। परिवहन मंत्रालय भी कई टोल प्लाजा पर मुफ्त में फास्टैग बांट रहा है।

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