देशभर में एनआरसी और सीएए को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है वहीं सूचना का अधिकार (RTI) से पता चला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई कैबिनेट मंत्रियों पास नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। पानीपत के निवासी और एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 20 जनवरी को हरियाणा सरकार के नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी।
RTI के तहत जो उन्हें जवाब मिला वो काफी हैरान कर देने वाला था। इस RTI जानकारी में सामने आया है कि हरियाणा सरकार के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं।
RTI query reveals that Haryana govt doesn't have documents to prove citizenship of @cmohry @mlkhattar.@cmohry had promised to implement #CitizenshipAmendmentAct during poll campaign in September last year.@ndtv pic.twitter.com/AvhgcCswl7
— Mohammad Ghazali (@ghazalimohammad) March 4, 2020
हरियाणा की पब्लिक इनफार्मेशन अफसर पूनम राठी ने RTI जवाब में कहा है कि उनके जो रिकॉर्ड हैं उनमें नागरिता साबित करने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मंत्रियों के नागरिकता संबंधी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास हो सकते हैं।
जवाब में कहा गया है, “आपका पत्र मूल रूप में लौटाते हुए आपको सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय शाखा के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध हो सकती है। अतः आप संबंधित जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग से पत्राचार करें।”
गौरतलब है कि पिछले साल जब सितम्बर में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की ओर से वादा किया गया था कि वह देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को हरियाणा से बाहर करने के लिए राज्य में एनआरसी लागू करेंगे। पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही थी। जस्टिस भल्ला ने उन्हें ‘राज्य आधारित’ पहचान पत्र जारी करने करना का सुझाव दिया था।
असम की तरह पूरे देश में एनआरसी लागू करने की चाह रखने वाली भाजपा शासित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के पास अपने आपको भारतीय नागरिक साबित करने के लिए दस्तावेज मौजूद नहीं है। यहां तक की हरियाणा के राज्यपाल समेत किसी मंत्री के पास भी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।