भारतीय बैंकों से करोडो रुपये लेकर फरार हुए लोगों में से एक बड़ा नाम हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का भी है जिसे भारत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। भारत सरकार मेहुल चोस्की की तलाश में पिछले कई सालों से लगी हुई है। बीते दिन यानि 14 अप्रैल को मेहुल ने एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट में जीत हासिल की है।
हाई कोर्ट ने फैसला मेहुल के पक्ष में फैसला फैसला सुनाते हुए कहा है कि 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार मेहुल चोकसी ने कोर्ट में भारत द्वारा अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका जताई है। साथ ही भारत में चल रहे अपने मुकदमे के खिलाफ तर्क देते हुए कहा है कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। चौकसी ने अदालत से यह मांग भी की है की मई 2021 में उसका अपहरण किये जाने की कोशिश के मामले की भी पूरी जांच करवाई की जनि चाहिए।
क्या है मामला
दरअसल मेहुल हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भांजा है। साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। जिसे मेहुल चुक्सी और उसक मामा नीरव मोदी ने था। 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले के दोनों मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर फरार हो गया। तब से ही दोनों आरोपियों के पकड़ने की कोशिश की जा रही है।