दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, दिल्लीवासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा। दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। इन अस्पतालों में अगर दिल्लीवासी इलाज कराना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं।
दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। हालांकि, इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे।
दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28 हजार के पार हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा ढाई लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक, देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख 56 हजार 611 है, जिसमें 7 हजार 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख 24 हजार 95 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी 1 लाख 25 हजार 381 एक्टिव केस हैं।