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दिल्ली हाईकोर्ट की टीवी चैनल को फटकार, कहा आपत्तिजनक कटेंट न चलाए और न ही प्रसारित करें

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कुछ टीवी चैनलों ने उनकी न्यूज को काफी सनसनीखेज तरीके से दर्शकों को परोसा। जिसके बाद 34 फिल्म प्रोड्यूसर्स और कई एक्टर ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज उस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ की एग्जीक्यूटिव एडिटर नविका कुमार इनसे नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा है। प्रोड्यूसर्स ने इन चैनलों पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने चैनलों को फटकार लगाते हुए कहा है कि उनकी ओर से अपमानजनक कंटेंट न चैनल पर प्रसारित हो और न ही इसे सोशल मीडिया हेडलाइंस में पोस्ट किया जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने कहा “मुझे चैनल्स के वकील ने यह सुनिश्चित किया है कि वे केबल टीवी विनियमन अधिनियम के तहत बनाए गए प्रोग्राम कोड और नियमों का पालन करेंगे।” कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश राजकुमारी डायना का उदाहरण देते हुए कहा कि ””राजकुमारी डायना के केस में उनकी मौत इसलिए हुई, क्योंकि वे मीडिया से दूर भाग रही थीं। आप इस तरह से नहीं जा सकते।” यहां हम आपको बता दें कि राजकुमारी डायना की मौत तब हुई जब वह एक फोटोग्राफर्स से बचने लगी और उनकी कार एक पोल से टकरा गई थी, और उनकी मौत हो गई थी।

4 अक्टूबर को 34 फिल्म निर्माताओं और 4 फिल्म एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ न्यूज चैनलों और उनके पत्रकारों पर बॉलीवुड़ को बदनाम करने का आरोप लगाया था, और चैनल रिपब्लिक टीवी, इसके पत्रकार अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, चैनल टाइम्स नाउ, इसके पत्रकार राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी।

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