[gtranslate]
Country

केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को ही मिल रही विदेशी सहायता!

केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को ही मिल रही विदेशी सहायता!

दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने कल बुधवार को केंद्र सरकार (Central Government) से सवाल किया है कि केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा संचालित अस्पतालों और संस्थानों को ही केवल विदेशों से आई सहायता क्या उन्हें दी जा रही है। उच्च न्यायालय (High Court) ने कहा है कि अगर यह सहायता दिल्ली (Delhi) के लिए है, तो उसे दिल्ली सरकार (Delhi government) को आवंटित किया जाना चाहिए।

जस्टिस विपिन सांघी (Justices Vipin Sanghi) और रेखा पल्ली (Rekha Palli) की पीठ ने केंद्र सरकार Central Government) को विदेशी सहायता के आवंटन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें पीठ ने केंद्र सरकार (Central Government) से कहा है कि वह बताए कि विदेशों से कितनी सहायता और किन संस्थानों में वितरण किया गया। अदालत ने केंद्र सरकार (Central Government) से कहा है कि जब आप दिल्ली (Delhi) को सहायता-प्राप्त दवाइयां और चिकित्सा उपकरण आवंटित करते हैं, तो आपको स्व-संचालित संस्थानों और अस्पतालों को भी देख रेख करनी चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने केंद्र से कहा है कि जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पहले सहायता भेजी जाए। कोर्ट ने कहा है कि जिन मरीजों के लिए मदद विदेश से आई है, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। यह भी निर्देश दिया कि यदि सहायता के आवंटन में सुधार नहीं किया जाता है, तो हमें आदेश पारित करना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि सहायता का वितरण निष्पक्षता से और न्यायसंगत तरीके से किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार (Delhi government) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा (Advocate Rahul Mehra) ने आरोप लगाया कि विदेशों से मिलने सहायात को केंद्र दिल्ली में खुद से संचालित अस्पतालों व संस्थानों को दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सहायता दिल्ली सरकार (Delhi government) के अस्पतालों को नहीं दी जा रही है। इस पर न्यायमूर्ति राजेशखर राव (Justice Rajeshkhar Rao) ने भी पीठ को बताया कि रिकॉर्ड पर मिले कुछ दस्तावेजों के अनुसार, दिल्ली में संस्थानों को सहायता दी जा रही थी, परन्तु दिल्ली सरकार को नहीं दी जा रही थी।

You may also like

MERA DDDD DDD DD