कोरोना वायरस ने 480 से अधिक लोगों को अपने चपेटे में ले चुका है। दस लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ें बता रहे हैं कि हर घंटे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश के 30 राज्यों में लॉकडाउन जारी है। वहीं दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के आदेश दिए गए हैं।
पुलिस को पूरी छूट दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही कर्फ्यू पास दिया जाएगा। कर्फ्यू पास पुलिस देगी। आप से इसके लिए वजह पूछा जाएगा। अगर पुलिस को लगेगा कि आपको जाने देना चाहिए तो वो आपका पास बना देगी। बगैर पास के किसी का बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है।
इसमें छूट सिर्फ मीडियाकर्मियों को दी गई है। उन्हें किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए उसका पहचान पत्र ही काफी है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली में कर्फ्यू पास के आधार पर ही मूवमेंट होगा।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। जो लोग फरीदाबाग, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम की ओर से किसी जरूरी सेवा या वस्तु के लिए जा-आ रहे हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस से कर्फ्यू पास लेना होगा।
किसे कर्फ्यू पास की जरूरत
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह रंधावा ने इस बारे में उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का ड्राइवर है और उसके पास ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं है तो उसे अपने वर्क प्लैस तक पहुंचने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। यही एमसीडी पर भी लागू होगा। अगर वह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहती है तो पहले स्टाफ को कर्फ्यू पास की जरूरत होगी।
किसे कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं
मंदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, फायर सर्विस, बैंक स्टाफ, होम डिलवरी स्टाफ, केमिस्ट और मीडियाकर्मी को ही जाने की इजाजत दी गई। इन लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें अपना ऑफिस का कार्ड साथ रखना और दिखाना होगा।