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अमित शाह को अदालत का समन, 22 फरवरी को कोर्ट में होगी पेशी

पश्चिम बंगाल की एक विशेष अदालत (एमपी/विधायक कोर्ट) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी किया है। शाह को मानहानि मामले में 22 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा गया हैं शाह को यह समन तृणमूल कांग्रेस के सांसद तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर किये गये। मानहानि मामले में भेजे गये हैं। कोर्ट ने शाह से कहा कि या तो खुद हाजिर हों या अपना वकील भेजें। कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर हों।

11 अगस्त 2018 को कोलकाता में एक रैली के दौरान अमित शाह के बयानों पर आपत्ति जताते हुए अभिषेक बनर्जी ने शाह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। शाह ने उस रैली में कहा था कि ममता जी के राज में नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजा करप्शन हुए। अभिषेक बनर्जी ने अपनी शिकायत में शाह के एक और बयान का जिक्र किया। इस बयान में शाह ने कहा था कि बंगाल के गांवों की जनता के लिए मोदीजी ने जो 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपए भेजे थे। वे कहां गए? यह पैसे भतीजे और सिंडिकेट को दान दिये गए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह वैसे तो लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को घेर रहे हैं। बंगाल में अप्रैल-मई माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई। शाह ने 18 फरवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में ममता और अभिषेक पर कटाक्ष किया। ममता ने भी शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा, ‘दम है तो मेरे भाइपो (भतीजे) के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मुझसे लड़ने की बात करें। मैं तो कहती हूं कि शाह अपने बेटे को भी राजनीति में ले आएं और वो भी तो मेरा भतीजा है।

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