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कोर्ट ने ‘दिशा रवि’ को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर सुनवाई कल

किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी बनाई गई पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की आज यानी कि 19 फरवरी को पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। कानून के तहत जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दिशा ने 19 फरवरी को जमानत याचिका भी दायर की थी जिसकी सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।

दिशा पर यह आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन को वैश्विक रूप में फैलाने के लिए बने एक गूगल टूलकिट में कई बार एडिटिंग की और फिर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा।

पुलिस के अनुसार इस टूलकिट के माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर स्टॉर्म लाए जाने की बात थी। दिशा की पांच दिन की पुलिस रिमांड थी जो अब खत्म हो गयी। दिशा को 14 फरवरी, रविवार के दिन बंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया था और पुलिस को पांच दिन की रिमांड मिल गई थी।

दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले पर अमित शाह का बयान भी आया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक से लेकर टूलकिट तक के मसले पर हो रही जांच के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं इस केस की मेरिट में नहीं जाता हूं। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी उम्र या पेशा पूछना चाहिए क्या? ऐसा करना गलत है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है।

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