[gtranslate]
Country

स्थायी श्रमिकों को अनुबंधित नहीं कर सकती कंपनियां, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी

केंद्र सरकार ने कोरोना अवधि के दौरान कंपनियों को राहत देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किया था। लेकिन इन परिवर्तनों के चलते कुछ कंपनियों ने मनमाने ढंग से काम करना शुरू कर दिया। इस कानून का हवाला देते हुए कंपनियों ने स्थायी कर्मचारियों को अनुबंध में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सरकार ने ऐसी कंपनियों को सीधे चेतावनी दी है।

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नए कर्मचारी अधिनियम के तहत, कोई भी कंपनी अनुबंध के आधार पर किसी भी स्थायी कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं कर सकती है। केंद्र ने कहा कि छंटनी के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए सीएसआर फंड का इस्तेमाल एक विशेष वित्तीय कोष के रूप में किया जा सकता है। नए कर्मचारी कानून के बारे में जल्द ही श्रम और रोजगार मंत्रालय की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नए कानून के नियमों को स्पष्ट करने की उम्मीद है।

सीएनबीसी आवाज के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही सेवा नियमों में बड़े बदलाव करने की संभावना है। साथ ही कंपनियां स्थायी कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। नए नियमों के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों की कमी के बाद विशेष निधियों के बारे में भी नियम बनाएगा। धन का उपयोग कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी इस संबंध में कंपनियों को सलाह दी है। इसी समय, ट्रेड यूनियनों और कंपनियों के कुल मूल्य के बारे में नियमों में अधिक स्पष्टता की मांग थी।

सूत्रों के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक 24 दिसंबर को होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में श्रम संहिता नियमों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग, ट्रेड यूनियनों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अप्रैल 2021 से श्रम अधिनियम को लागू करने पर विचार कर रही है।

You may also like

MERA DDDD DDD DD