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पुलवामा अटैक का जश्न मनाने वाले छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा 

बेंगलुरु कोर्ट ने पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग के छात्र को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में अपमानजनक फेसबुक पोस्ट पर इंजीनियरिंग के एक छात्र को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।

 

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पुलवामा अटैक को लेकर पोस्ट किए। उसने पुलवामा अटैक के महान शहीदों की मौत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए आरोपी की ओर से किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है।’

 

क्या है मामला 

 

आरोपी का नाम फैज राशिद है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। साल 2019 में जब पुलवामा की घटना हुई फैज ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले पर फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उसने इस कायराना हरकत को सेलिब्रेट करते हुए ख़ुशी जाहिर की थी। जिसके तहत अदालत में धारा 153A और धारा 201 के तहत उसे दोषी पाया। इसके बाद फैज को 14 फरवरी 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके फ़ोन को जब्त कर लिया गया। जिसके बाद से अब तक वह पुलिस हिरासत में ही है। आरोपी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा करेने की याचिका को बीते दिन सोमवार (31/9/2022) को कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।

 

क्या हुआ था पुलवामा में 

 

14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3 बजे जम्मू-कश्मीर में हुआ यह एक ऐसा आतंकवादी हमला था जिससे पूरा देश दहल उठा। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्‍मद के एक आतंकवादी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों के काफिले में चल रही एक बस में विस्फोटक से भरी कार टकरा दी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए। हालांकि, देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सशस्‍त्र सेनाओं ने सीमा पार से हुए इस हमले का मुहंतोड़ जवाब दिया लेकिन उन जवानों की शहादत की टीस आज भी बरकरार है।

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