आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली दंगों के दौरान मुख्य आरोपी रहे ताहिर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की।
ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा और आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है। दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव चांद बाग इलाके में एक नाले में मिला था। उसके बाद उनके परिवारवालों हत्या का आरोप ताहिर हुसैन पर लगाया था। हालांकि, ताहिर इस आरोप से इनकार करते रहे हैं।
ताहिर 5 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे जहां से उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया था कि ताहिर हुसैन ने सरेंडर के लिए एक याचिका कोर्ट में लगाई थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ताहिर हुसैन के खिलाफ अब स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा लगाया है।
ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं। दयालपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। इसी थाने में हत्या की कोशिश का दूसरा केस दर्ज हुआ है। तीसरा केस खजूरी खास थाने में दंगा करने और आगजनी का है। ताहिर पर आईपीसी की धारा 307, 120 B, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
ताहिर हुसैन के साथ इस्लामी समूह पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन और दंगों के लिए कथित तौर पर पैसा मुहैया करवाने के आरोप में इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया था। इसके अलावा ताहिर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी मामला दर्ज कर चुकी है।