रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अर्नब की आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अर्नब की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे जमानत लेने के लिए निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया है। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने अनवे नाइक आत्महत्या मामले पर उनके घर से गिरफ्तार किया था।
याचिका पर सुनवाई कर रही एचसी पीठ ने कहा कि ”कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है । कोर्ट ने उसने स्पष्ट कर दिया है कि वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है और मामला याचिकाकर्ता को उन उपायों का लाभ उठाने से रोक देगा । पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सत्र न्यायालय का रुख करने की भी सलाह दी है जहां संबंधित अदालत यह निर्धारित समय सीमा के भीतर फैसला करेगी। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए अन्य सह आरोपी नीतीश शारदा और परवीन राजेश सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।
हालांकि अर्नब की गिरफ्तारी के बाद भाजपा समेत कई नेताओं ने इसे मीडिया पर हमला करार दिया था और महाराष्ट्र सरकार की निंदा की थी। भाजपा नेताओं ने इसे भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल से तुलना की थी।