लखनऊ। रेल रोकने के एक मामले में जुर्म साबित होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एक साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ह। कमलेश बांसगांव से भाजपा सांसद हैं। कमलेश के साथ पार्षद राजेश कुमार यादव को भी एक साल और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सभी अभियक्तों को सात दिन का कारावास अलग से होगा। कमलेश पासवान को अदालत ने अपील करने तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है।
कमलेश पासवान पर आरोप है कि 18 दिसंबर 2004 को ट्रेन संख्या 222 डाउन नकहा जंगल स्टेशन से 9ः33 बजे के समय जैसे ही रवाना हुई तो अभियुक्त कमलेश पासवान पूर्व विधायक तथा पार्षद राजेश कुमार यादव अपने तीस-चालीस कार्यकर्ताओं के साथ रेल पटरी पर जमा हो गए। रेल रोक कर सभी लोग पटरी पर ही लेट गए। ट्रेन काफी समय तक बाधित रही उसके बाद पुलिस बल घटना स्थल पहुंचे, रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारियों के जाने के बाद भी आंदोलनकारी लाइन पर डटे रहे। इसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर मौके पर पहुंचे तो उनसे बातचीत कर अभियुक्त द्वारा उन्हें अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया। वे रेलवे ट्रक से हटे और रेलवे का आवागमन शुरू किया गया।
रेलवे गाड़ी के गार्ड और चालक ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर पूर्व विधायक कमलेश पासवान तथा पार्षद पर मुकदमा दर्ज किया गया। 27 जनवरी को अदालत में सजा सुनाने की तिथि मुकर्रर की गई थी। कमलेश पासवान एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद अदालत में हाजिर हुए तब सजा सुनाई गई। क्योंकि एक ही साल की सजा दी गई है। अदालत ने अपील करने तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा का आदेश दे दिया गया है।