कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार मुस्लिम समूदाय के खिलाफ नफरत परोसा जा रहा है। पिछले दिनों कई तरह की अफवाहें देखने-सुनने को मिली। ऐसे मामलों पर पुलिस और प्रशासन लगातार सख्ती बरता रहा है पर ऐसे मामले रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है जहां भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने देवरिया जिले के लोगों से कहा है कि वे मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जियां न खरीदें।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेश तिवारी देवरिया के बरहाज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान को एक वीडियो में सुना जा सकता है जो लगातार शेयर हो रहा है। वीडियो में वे कुछ सरकारी अधिकारियों से कह रहे हैं, “एक बात दिमाग में बैठा लो, मैं सभी को खुले तौर पर बता रहा हूं, कोई भी मुस्लिमों से सब्जियां न खरीदें।”
BJP MLA Suresh Tiwari told people in Deoria district not to purchase vegetables from Muslim vendors.
"Keep one thing in mind, I am telling everyone openly, no one should purchase vegetables from Miyas [Muslims]," he is seen telling people, including govt officials. pic.twitter.com/1K8YkSFBez— Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 28, 2020
बयान के दौरान सरकारी अधिकारी मौजूद
जब इस मामले पर तिवारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी पिछले हफ्ते बरहाज नगर पालिका के दफ्तर के दौरे के दौरान की थी, जहां कई सरकारी अधिकारी मौजूद थे। तिवारी ने कहा, “ऐसी शिकायतें सुनने के बाद कि एक समुदाय के लोग कोरोना वायरस फैलाने के उद्देश्य से लार से दूषित करके सब्जियां बेच रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दी कि वे उनसे सब्जियां न खरीदें…हालात सामान्य होने के बाद देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं।” सुरेश तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने केवल अपनी सलाह दी है और यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे उसका पालन करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि कल सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से भी एक ऐसी ही खबर आई थी। जहां कुछ सब्जी बेचने वालों ने व्यापार के दौरान भगवा झंड़ा लगाकर अपना धार्मिक पहचान बताया था। अब पुलिस ने भगवा झंडे बांटने के आरोप में बजरंग दल के दो सदस्य और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक, आवेदन के आधार पर लहेरी थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 153 (ए), 295 (ए) के तहत मामल दर्ज किया है