उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी कवि-समाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को नानावती अस्पताल में इलाज के लिए पंद्रह दिनों तक भर्ती होने की इजाजत दी गई है। वरवरा राव का इलाज का खर्च राज्य सरकार करेगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के आधार पर उससे मुलाकात कर सकते है। सरकार ने उन्हें स्थानांतरित करने की सहमति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और माधव जामदार की पीठ के हस्तक्षेप के बाद राज्य ने कहा कि वह राव को नवी मुंबई के तलावा जेल से नानावती अस्पताल में विशेष मामले के रुप में स्थानांतरित कर देगा।
अदालत ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से इसे लेकर निर्देंश लिया है। वरवरा राव ने अदालत में जमानत अर्जी और एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें खराब होती न्यूरोलाजिकल और शारीरीक स्वास्थ्य सही न होने के कारण उन्हें जल्द से जल्द मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज के लिए स्थानांतरित कर दिया जाए।