रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है।
अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आदेश का तुरंत पालन करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून का पालन नहीं करते हैं और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं, तो कौन करेगा? यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति को लक्षित करता है, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है … हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अर्नब की ओर से वकील हैं।
गौरतलब है कि बीतें दिनों एक सुसाइड केस में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अलीबाग कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट की ओर से अर्णब को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।