ओटीटी (OTT )प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों, सीरीज में अक्सर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के सीन दिखाए जाते हैं। इससे धूम्रपान और शराब के सेवन का प्रसार हो सकता है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने का निर्देश दिया है। केंद्र ने ऐसा नहीं करने पर संबंधित विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारत ऐसा नियम पारित करने वाला पहला देश बन गया है।
आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियम बनाए हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, अगर वे नए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।” मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2022 के तहत इन संशोधित नियमों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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नियम क्या हैं?
इन चेतावनियों के अलावा, कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह अस्वीकरण कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में प्रदर्शित किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, “यदि ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री का प्रकाशक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली अंतर-मंत्रालयी समिति अपने आप कार्रवाई करेगी। या शिकायत पर और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशक की पहचान करने के बाद विफलता की व्याख्या करने और सामग्री में उपयुक्त बदलाव करने का उचित अवसर देते हुए एक नोटिस जारी करेगा।