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अमिताभ बच्चन को मिली हाई कोर्ट से राहत 

बॉलीवुड में बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पर्दे पर एंग्री यंग मैन की पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन असल जिंदगी में भी उतने ही मृदुभाषी हैं, जितने वह कई शोज और सोशल अपीयरेंस में दिखते हैं। लेकिन इस बीच अपने नाम, फोटो या आवाज का गलत इस्तेमाल होते देख बिग बी काफी नाराज हो गए हैं। यहां तक की उन्होंने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी कर दी है । कोर्ट ने बिग बी का पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर उन्हें राहत भी दी।

आख़िर मामला क्या है?


अमिताभ बच्चन ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत में अमिताभ बच्चन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष हुई। इस सुनवाई के दौरान अमिताभ बच्चन द्वारा कोर्ट के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखे जाने के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है।
क्या कह रहे हैं अमिताभ बच्चन?

अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में हरीश साल्वे की दलील ने इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा , “मैं बस कुछ जानकारी दे रहा हूँ, क्या चल रहा है? कोई टी-शर्ट बनाता है और उस पर अमिताभ बच्चन की फोटो लगा देता है। कोई अमिताभ बच्चन के पोस्टर बेच रहा है। कोई अमिताभ बच्चन डॉट कॉम नाम से वेबसाइट रजिस्टर करवाता है। इसलिए हमने उनके व्यक्तित्व अधिकारों के संबंध में एक याचिका दायर की है। “

कोर्ट से राहत
अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।  न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वे कई विज्ञापनों में भी नजर आते हैं। हालांकि, वे इस बात से परेशान हैं कि कुछ लोग उनकी अनुमति के बिना उत्पादों को बेचने के लिए उनकी प्रसिद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कोई भी उसकी अनुमति के बिना किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए उसकी फोटो, आवाज या प्रसिद्धि का उपयोग नहीं कर पाएगा।” साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आदेश दिया है कि अगर इस संबंध में कोई टेक्स्ट मिलता है तो उसे संबंधित जगह से हटा दिया जाए।

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