आतंक की किताब कहे जाने वाले एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ संपर्क रखने और भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे होने के कारण आतंकवादी घोषित कर दिया है।
वर्तमान में यह व्यक्ति अफगानिस्तान में रह रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एजाज को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना “गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम,1967” के तहत उसका नाम आतंकवादी के रूप में दर्ज किया है।
क्या है अधिनियम,1967
गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, भारत की संसद द्वारा साल 1967 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का निर्माण अलगाववाद से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए किया गया था। साल 2004 में आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए यूएपीए में आतंक विरोधी कानून को भी जोड़ दिया गया। जिसके बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने , आतंकवादी संगठनों को ढूंढने और उन पर रोक लगाने में कुछ हद तक सफलताएं मिलने लगी। हालांकि कई बार यूएपीए के विरोध में भी आवाजें उठी क्योंकि कई बार आतंकवादियों, व उनके संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वे अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे।
कौन है एजाज अहमद अहंगर
एजाज पिछले 2 दशकों से जम्मू-कश्मीर में वांछित आतंकवादी है। एजाज को अबू उस्मान अल-कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पिछले कई वर्षों से चैनलों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी योजना बनाने की दिशा में काम कर रहा था। एजाज को भारत के लिए इस्लामिक स्टेट (आईएस) भर्ती सेल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी दौरान उसने भारत पर केंद्रित एक आईएसआईएस प्रचार पत्रिका शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत चौथी अनुसूची में शामिल होने के साथ, अहंगर आतंकवादी घोषित होने वाला 49वां आतंकी है।