हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में तौसिफ, रेहान को दोषी करार दिया था। 26 मार्च यानी आज दोनों दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस हुई। जिसके बाद अब दोनों को सजा का ऐलान किया गया। हत्या के आरोपी रेहान और तौसिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोपहर को साढ़े तीन बजे के करीब सजा का ऐलान किया। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात 24 मार्च को रेहान व तौसीफ को दोषी करार दिया था
कोर्ट के बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की और मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की अपील की थी। वहीं बचाव पक्ष की और से कहा गया कि दोषी मेडिकल का छात्र है, और कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में सजा ध्यान में रखकर दी जाए। तौसीफ और रेहान को कट्टा उपलब्ध कराने वाला अजरुद्दीन को कोर्ट ने आरोप सिद्ध न होने के कारण बरी कर दिया।
क्या था मामला?
जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था। तब 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रेहान और तौसीफ को घटना वाले दिन ही पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद रिमांड पर लेकर सबूत जुटाए और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिका हिरासत में जेल भेज दिया था। घटना का विडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश आ गया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट चली। निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम की छात्रा थी। 26 अक्टूबर को हत्या की वारदात कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो के वायरल होने के बाद हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। आज कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है।