ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में में आठ साल पहले की गई एक व्यक्ति की हत्या में न्यायालय ने 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सादुल्लापुर गांव के निवासी एडवोकेट रोहतास नागर के भाई राहुल पुत्र जगबीर नागर की हत्या कर दी गई थी। राहुल नागर की हत्या के आरोप में पांच लोगों पर जिला न्यायालय में ट्रायल चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने इन पांचों लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राहुल की हत्या गांव के पांच लोगों ने कर दी थी।
एडवोकेट बलराज भाटी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक -1 विनीत चौधरी ने सादुल्लापुर गांव के निवासी ब्रह्मपाल उर्फ पप्पू, कृष्ण, सुरते, ओम प्रकाश उर्फ ओम और हरि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रोहताश नागर ने बताया कि 19 अप्रैल 2011 को राहुल की हत्या उनके ही परिवार के इन 5 लोगों ने कर दी थी। थाना बिसरख पर मुकदमा अपराध संख्या 73/2011 दर्ज हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
वादी रोहतास नागर ने इस मामले में मुलजिमों की सहायता करने का आरोप थाने के सब इस्पेक्टर भीकम सिंह पर लगाया था और उनकी खिलाफ शिकायत भी की थी। जिसमें सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई थी। ब्रह्मपाल उर्फ पप्पू और कृष्ण को नगला में हुई एक अन्य हत्या में वर्ष 2003 में सजा हुई थी। ये दोनों हाईकोर्ट से अपील पर मिली जमानत पर थे। पप्पू पूर्व में गांव का प्रधान रह चुका है और दबंग किस्म का व्यक्ति है।
क्योंकि ये दोनों व्यक्ति पूर्व में हत्या के मामले में ही आजीवन कारावास के दोषी हैं और दोबारा हत्या में दोषी पाए गए हैं, इनके लिए अभियोजन ने फांसी की सजा की मांग की थी। लेकिन अदालत ने दोबारा दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।