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27 अक्टूबर तक ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नहीं लगेगा जुर्माना

 

दिवाली के त्योहार पर हर कोई एक दूसरे को कोई न कोई तोहफा जरूर देता है। गुजरात की यातायात पुलिस ने भी इस दौरान आम जनता को दिवाली का एक अतरंगी तोहफा दिया है जिसके तहत 27 अक्टूबर तक यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
इस बात की घोषणा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने की थी। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ’दिवाली के त्योहार को देखते हुए गुजरात में यातायात पुलिस 27 अक्टूबर तक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी और अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस या बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है या किसी अन्य यातायात नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो हमारे पुलिसकर्मी उन्हें फूल देंगे।’ हालांकि 27 अक्टूबर के बाद नियमित रूप से किसी भी ट्रेफिक रूल को तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा ।

*किन चीजों पर वसूला जाता है जुर्माना*

हर राज्य की तरह ही गुजरात में भी कुछ चीजों पर जुर्माना लगाया जाता है। जैसे, बिना हेलमेट के बाइक चलाना , बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना, बिना रजिस्टर्ड वाहन चलाना, प्रदूषण के मानदंडों का पालन ना करना और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना इसमें शामिल हैं जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ट्रेफिक लाइट को फॉलो ना करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है। जिसपर 27 तारीख के बाद से अमल किया जायेगा।

*क्या है ट्रैफिक लाइट का मतलब*

रेड लाईट (लाला बत्ती) – यातायात के इन तीन मुख्य Rules में से सबसे पहली लाइट होती है लाल। इस लाइट का मतलब होता है की अब आपको रुकना है। अगर आप किसी चौराहे या सड़क पर लाल लाइट को जलता हुआ देखते है, तो इसका मतलब है, की आपको उस समय तक रुकना है, जब तक वह लाल बत्ती जल रही है।

यलो लाईट (पीली बत्ती) – लाल लाईट का समय खत्म होने के बाद जब पीली लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब होता चलने के लिए तैयार हो जाइये।

ग्रीन लाईट (हरी बत्ती) – जब हरी लाइट जल जाए तो आपको चलना शुरू कर देना चाहिए।

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