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धोखाधड़ी के मामले में मिली 170 साल की सजा

अपराधों के आधार पर आरोपी को सजा देना न्यायालय का कर्तव्य है। मध्य प्रदेश, की एक अदालत का फैसला इस समय सुर्ख़ियों में है, जहाँ कोर्ट ने एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए पूरे 170 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख चालिस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी का नाम नासिर मोहम्मद है जिसकी उम्र 55 साल है।

नासिर के खिलाफ अब तक धोखाधड़ी के 34 मामले दर्ज किये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को हर मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस हिसाब से उसे 34 मामलों में दोषी पाए जाने के कारण उसे 170 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। यह फैसला जज अब्दुल्लाह अहमद ने सुनाया है। आरोपी के खिलाफ साल 2019 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन, वह परिवार सहित घर से फरार हो गया था। बाद में पुलिस को पता चला कि वह कर्नाटक भाग गया है। फिर पुलिस ने 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से अरेस्ट किया था।

 

कैसे दिया झांसा

 

शिकायतों के अनुसार नासिर ने लोगों को लालच देकर फंसाया। पहले तो नासिर अपने परिवार वालों के साथ एक गाँव में रहने आया और फिर उसके परिजनों ने गांव में लोगों से मेलजोल बढ़ाया और लोगों को बताया कि उसका कपड़ों का बड़ा व्यावसाय है और उसके परिवार के लोगों का कम्बोडिया, वियतनाम और दुबई में गारमेंट्स का बड़े पैमाने पर व्यावसाय है। गांव के लोगों को लालच दिया कि अगर कोई कपडा फेक्ट्री खोलना चाहते हैं तो उनका माल बिकवाने और सप्लाई में वह मदद करेगा। जिसके बातों में आकर शिकायतकर्ता ने अपने दामाद और रिश्तेदार और परिचितों की मदद से पैसा इकट्ठा कर फैक्टरी का निर्माण किया। इसी तरफ अन्य कई लोगों को आरोपी नासिर ने अपने झूंठ के जाल में फंसाकर फैक्टरी लगाने के नाम पर बैंक पासबुक और एसएमएस दिखाकर लाखों रुपये वसूल लिए। पैसा वसूलने के कुछ समय बाद ही नासिर उस गाँव को छोड़कर भाग गया।

 

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